- फतेहगढ़ साहिब: मुख्यमंत्री भगवंत मान के निर्देश पर असामाजिक तत्वों के खिलाफ चलायी जा रही मुहिम के बीच पंजाब Police की एंटी…
- पुलिस महानिदेशक (DGP) पंजाब गौरव यादव ने गुरुवार को यहां कहा कि मुठभेड़ के बाद दो अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया…
- गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान तरनतारन के गाँव जोहल ढाई वाला के गुरप्रीत सिंह और तरनतारन के गाँव बंटारा के हरप्रीत…
फतेहगढ़ साहिब: मुख्यमंत्री भगवंत मान के निर्देश पर असामाजिक तत्वों के खिलाफ चलायी जा रही मुहिम के बीच पंजाब Police की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (AGTF) ने फतेहगढ़ साहिब पुलिस के साथ मिलकर फतेहगढ़ साहिब में दिनदहाड़े हुई डकैती का सफलतापूर्वक पर्दाफाश किया है।
पुलिस महानिदेशक (DGP) पंजाब गौरव यादव ने गुरुवार को यहां कहा कि मुठभेड़ के बाद दो अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान तरनतारन के गाँव जोहल ढाई वाला के गुरप्रीत सिंह और तरनतारन के गाँव बंटारा के हरप्रीत सिंह के रूप में हुई है।
दोनों आरोपी फतेहगढ़ साहिब के भटमाजरा गांव में एक पेट्रोल पंप के कर्मचारी से 40.8 लाख रुपये की लूट में शामिल थे।
डीजीपी गौरव यादव कहा:
पुलिस टीमों ने दोनों आरोपियों के कब्जे से जिंदा कारतूस के साथ तीन 32 बोर की पिस्टल भी बरामद की है।
डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि एडीजीपी प्रमोद बान की अध्यक्षता में एजीटीएफ की एक टीम को एक विश्वसनीय इनपुट मिला था कि दिनदहाड़े डकैती में शामिल व्यक्तियों के अपनी कार लेने के लिए मछली खुर्द गांव का दौरा करने की उम्मीद है, जिसका उपयोग अपराध करने के लिए किया गया था।
AGTF टीम ने जाल बिछाया:
सूचना के बाद AIG संदीप गोयल, DSP बिक्रम बराड़ और DSP राजन परमिंदर के नेतृत्व में AGTF की एक टीम ने स्थानीय फतेहगढ़ साहिब पुलिस के साथ जाल बिछाया और कार को रुकने का इशारा किया।
उन्होंने कहा, “कार को रोकने के बजाय, कार में बैठे लोगों ने पुलिस पार्टी पर गोलियां चला दीं, जिसके बाद पुलिस दलों को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी।”
दो आरोपियों को पकड़ा गया:
कुछ देर की गोलीबारी के बाद, डीजीपी ने कहा कि पुलिस टीमों ने दोनों आरोपियों पर काबू पाने में कामयाबी हासिल की है, जिनके पैरों में गोली लगी है।
उन्होंने बताया कि दोनों आरोपियों का स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है।
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इसके बाद डीजीपी ने कहा, एक ताजा मामला दर्ज कराया गया। एफआईआर नं. 115 दिनांक 1-6-2023 को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 307 और 473 और आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 के तहत पुलिस स्टेशन खरड़ में दर्ज किया गया है। (फतेहगढ़ पुलिस सोर्स)




