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अब Court के आदेश को चुनौती नहीं दूंगी: उमेश पाल की पत्नी ने कहा

प्रयागराज UP: उमेश पाल की विधवा पत्नी, जया पाल ने कहा है कि वह उच्च न्यायालय में Court के आदेश को चुनौती नहीं देंगी।

वह माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के लिए मृत्युदंड की उम्मीद करती हैं। जया पाल ने कहा, हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय मांगते हैं जो हमारे पिता समान हैं।

हम अतीक और उसके गिरोह के खिलाफ लड़ते रहे हैं और ‘आतंकवाद’ को हमेशा के लिए खत्म करने का समय आ गया है। मैं इस लड़ाई को आगे बढ़ाऊंगी।

पति इसलिए लड़ रहा था क्योंकि मुझे न्याय चाहिए, आतंक नहीं। मैं चाहती हूं कि उसका आतंक खत्म हो।

पाल की मां शांति पाल ने क्या कहा:

उन्होंने कहा, मेरा बेटा हमेशा एक शेर की तरह लड़ा और उमेश और दो पुलिस गनर को मारने के लिए अतीक और उसके भाई को मौत की सजा दी जानी चाहिए।

हम अतीक और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ अकेले नहीं लड़ सकते। हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अनुरोध करते हैं। हमें न्याय दिलाने के लिए।

अतीक अहमद ने क्या कहा:

इस बीच, अतीक अहमद ने वापस अहमदाबाद ले जाने से पहले कहा, कि उनके वकील फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। उन्होंने कहा, “न्यायपालिका के लिए मेरे मन में सम्मान है, लेकिन ‘सजा गलत हुई है’। मैं उच्च न्यायालय में फैसले के खिलाफ अपील करना चाहता हूं।”

अतीक अहमद और अन्य दो को उम्रकैद:

प्रयागराज की MP/MLA कोर्ट ने अतीक अहमद और दो अन्य को मंगलवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

तीन आरोपियों अतीक, सौलत हनीफ, एक वकील, और दिनेश पासी को धारा 364ए के तहत दोषी ठहराया गया है, जो किसी व्यक्ति का अपहरण करने और संबंधित व्यक्ति को हत्या के खतरे में डालने और भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं के तहत सजा का प्रावधान करता है।

इस धारा के तहत अधिकतम सजा मौत की सजा है। 101 आपराधिक मामलों का सामना कर रहे अतीक की यह पहली सजा है, जिनमें से 52 विचाराधीन हैं।

अदालत ने अतीक के भाई अशरफ और छह अन्य अभियुक्तों को यह कहते हुए बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष ‘उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा।

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अपहरण, प्रताड़ित करने की साजिश में उनकी कथित संलिप्तता और उमेश को विधायक के गवाह होने के अपने बयान से मुकरने की धमकी देना हत्या का मामला।

उमेश पाल की विधवा पत्नी जया पाल ने कहा:

अतीक और अशरफ हमेशा मिलकर काम करते हैं और मुझे अशरफ के बरी होने के पीछे कोई कारण नहीं दिखता।

अगर ये दोनों आसपास हैं तो जेल के अंदर से कुछ भी कर सकते हैं। फरवरी में मेरे पति की हत्या इस बात का सबूत है।

राजू पाल हत्याकांड:

2005 में जिला पंचायत सदस्य उमेश पाल, बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड में गवाह थे, जिसमें अतीक और उनके भाई मुख्य आरोपी थे।

राजू पाल की 25 जनवरी, 2005 को हत्या कर दी गई थी। उमेश पाल ने बाद में आरोप लगाया कि 28 फरवरी, 2006 को बंदूक की नोक पर उसका अपहरण कर लिया गया क्योंकि उसने अतीक और उसके गिरोह के दबाव में आने से इनकार कर दिया था।

उसने 5 जुलाई, 2007 को अतीक, उसके भाई और नौ अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

आरोपियों पर धारा 364 (हत्या के लिए अपहरण या अपहरण), 120 बी (साजिश) और आईपीसी की अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।

उमेश अपहरण मामले की सुनवाई 21 मार्च को पूरी हुई और अदालत ने फैसला सुनाने के लिए 28 मार्च की तारीख तय की। 24 मार्च को, न्यायाधीश ने अधिकारियों को फैसला सुनाए जाने के समय सभी अभियुक्तों की शारीरिक उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

वकीलो ने की नारेबाजी:

अतीक को साबरमती जेल से और अशरफ को बरेली जेल से नैनी सेंट्रल जेल स्थानांतरित किया गया। मंगलवार को जब अतीक और अन्य आरोपियों को अदालत में पेश किया जा रहा था तो बड़ी संख्या में वकील नारेबाजी करने लगे और उनके लिए मौत की सजा की मांग करने लगे।

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अतीक इलाहाबाद पश्चिम से पांच बार विधायक रहे, उन्होंने 1989 और 2002 के बीच लगातार सीट जीती। उन्होंने 2004 में सपा के टिकट पर फूलपुर लोकसभा सीट भी जीती।

अशरफ ने 2005 में उपचुनाव में इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा सीट जीती।

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